तमिलनाडु में किसानों के कर्जमाफी के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

इससे पहले तमिलनाडु में किसानों को बड़ी राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने किसानों की कर्ज माफी के आदेश दिया था. हाई कोर्ट के फैसले को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी.

तमिलनाडु में किसानों के कर्जमाफी के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

किसानों के कर्जमाफी के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

खास बातें

  • हाई कोर्ट ने राज्यों के सभी किसानों की कर्ज माफ़ी का आदेश दिया था
  • तमिलनाडु सरकार के खजाने पर 1980 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा
  • हाई कोर्ट के फैसले को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने राज्यों के सभी किसानों के कर्ज माफ़ी का आदेश दिया था.
 
इससे पहले तमिलनाडु में किसानों को बड़ी राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने किसानों की कर्ज माफी के आदेश दिया था. हाई कोर्ट के फैसले को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी. मद्रास हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों ने जो कर्ज लिए हैं उन्हें माफ किया जाए.
 
इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने नोटॉफिकेशन जारी कर सिर्फ उन किसानों का कर्ज माफ किया था जिनके पास पांच एकड़ तक जमीन थी.
 
सरकार का कहना था कि पांच एकड़ से कम जमीन की जो शर्तें रखीं गईं थी उसे कोर्ट ने खत्म करने को कहा है. इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि कि जो किसान, कर्ज चुकता नहीं कर पाए हैं उनके साथ कोई सख्ती नहीं हो. हाईकोर्ट के इस आदेश से तमिलनाडु सरकार के खजाने पर 1980 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. इससे पहले पिछले साल किसानों की कर्ज माफी से सरकारी खजाने पर 5780 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ा था.
 


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