जय शाह और पत्रकार रोहिणी को SC ने कोर्ट के बाहर समझौता करने का दिया सुझाव, द वायर ने किया इंकार

पत्रकार रोहिणी सिंह बनाम जय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोर्ट से बाहर समझौता करने का सुझाव दिया है लेकिन द वायर ने सुझाव मानने से इंकार किया

जय शाह और पत्रकार रोहिणी को SC ने कोर्ट के बाहर समझौता करने का दिया सुझाव, द वायर ने किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

खास बातें

  • द वायर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये स्टोरी जनहित में की गई है
  • सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में जुलाई में सुनवाई करेगा
  • सुप्रीम कोर्ट वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
नई दिल्ली:

पत्रकार रोहिणी सिंह बनाम जय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोर्ट से बाहर समझौता करने का सुझाव दिया है लेकिन द वायर ने सुझाव मानने से इंकार किया और कहा कि ये स्टोरी जनहित में की गई है. सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई में करेगा सुनवाई.

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सुप्रीम कोर्ट वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. रोहिणी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि केस को रद्द करने की मांग खारिज कर दी थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल तक ट्रायल पर रोक लगा दी थी. गुजरात हाईकोर्ट ने वेब पोर्टल द वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने जय शाह द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी.

वेबसाइट ने दावा किया था कि एनडीए के सत्ता में आने के एक साल बाद उनकी कंपनी का कारोबार 16,000 गुना बढ़ गया था. 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कंपनी ने अपने कारोबार में भारी वृद्धि की. एक साल में इसकी आय 50,000 रुपये से बढ़कर 80 करोड़ रुपये हो गई. जय शाह ने लेख की लेखिका रोहिणी सिंह के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि मुकदमा दायर किया है. आपराधिक मानहानि के मामले में, महानगर मजिस्ट्रेट ने 13 नवंबर को सभी उत्तरदाताओं को बुलाया था.

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भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह गैग आदेश के चलते सुरक्षित थे. अहमदाबाद कोर्ट ने वेब साइट के खिलाफ आदेश दिया था कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमित शाह के खिलाफ किसी विशेष रूप में नही प्रकाशित कर सकते जिसके बाद द वायर ने हाईकोर्ट के तरफ रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी.
 


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