आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: MS धोनी से कितने पैसे का लेन-देन हुआ, इसका खुलासा कल तक करें

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को निर्देश दिया है कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से 2009-16 के बीच सभी रकम के लेनदेन की जानकारी का खुलासा करे.

आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: MS धोनी से कितने पैसे का लेन-देन हुआ, इसका खुलासा कल तक करें

एमएस धोनी (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को निर्देश दिया है कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) से 2009-16 के बीच सभी रकम के लेनदेन की जानकारी का खुलासा करे. बता दें कि इस अवधि में एमएस धोनी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड अम्बेसडर रहे. एमएस धोनी का दावा है कि इसी दौरान धोनी ने आम्रपाली में एक पेंटहाउस भी बुक कराया था. धोनी ने आम्रपाली ग्रुप पर ब्रांड अम्बेसडर के रूप में काम करने के दौरान 40 करोड़ रुपये बकाया होने का दावा भी कोर्ट के सामने किया है.

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कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिटर की उस रिपोर्ट को भी मान लिया जिसमे करोडों रुपए की सैफनिंग की बात कही गई है. धोनी ने अपनी नई याचिका में कोर्ट से गुहार लगायी है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट में उसे पेंटहाउस का कब्ज़ा दिलाया जाय. साथ ही उसे अन्य घर खरीदारों की तरह लेनदारों की सूची में भी शामिल किया जाय. 

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धोनी ने कोर्ट को हलफनामे के ज़रिए बताया है कि उसने रांची में आम्रपाली सफायर में पेंटहाउस बुक कराया था. तब आम्रपाली ग्रुप के मैनेजमेंट ने गुमराह कर हसीन सपने दिखाए थे. इसी चक्कर मे आम्रपाली ने उनको अपने प्रोजेक्ट्स का ब्रांड एंबेसडर भी बनाया था. धोनी ने कोर्ट से कहा है कि उसे ठगा गया है. उसके ब्रांड प्रमोशन के करोड़ो रूपये भी बकाया हैं और घर नहीं मिला सो अलग.

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