यूनिटेक मामला : SC ने कहा, केंद्र सरकार को NCLT जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेनी चाहिए थी

रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.

यूनिटेक मामला :  SC  ने कहा, केंद्र सरकार को NCLT जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेनी चाहिए थी

सुप्रीम कोर्ट

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बुधवार तक अपना पक्ष रखने को कहा
  • NCLT ने यूनिटेक में केंद्र सरकार को दस निदेशक नियुक्त करने के आदेश दिए थे
  • सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी.
नई दिल्ली:

रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत केन्द्र सरकार को कंपनी की बागडोर संभालने के लिए कहा गया था. दरअसल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को तगड़ा झटका दिया था. शुक्रवार को ट्राइब्यूनल ने सरकार को कर्ज के बोझ तले दबी इस कंपनी के 10 निदेशकों की नियुक्ति करने की अनुमति दे दी.

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सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो NCLT को आदेश जारी करने की क्या जरूरत थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को परेशान करने वाला बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र को NCLT जाने से पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट से भी इजाजत लेनी चाहिए थी. कोर्ट ने केंद्र सरकार को कल तक अपना पक्ष रखने को कहा है. वहीं, जस्टिस एम. एम. कुमार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय NCLT बेंच ने सरकार को 20 दिसंबर तक निदेशक के तौर पर नियुक्त किए जाने वाले 10 लोगों के नाम देने के निर्देश दिए हैं.

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मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होनी है. यूनिटेक मैनेजमेंट पर पैसे के हेरफेर और कुप्रबंधन का आरोप लगने के बाद कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी का प्रबंधन संभालने के लिए NCLT का रुख किया था. ट्राइब्यूनल ने यूनिटेक को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भी जारी किया था.

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ट्राइब्यूनल में सरकार की ओर पक्ष रखने के लिए हाजिर हुए अतिरिक्त सलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा, 'NCLT ने कंपनी के दैनिक परिचालन के लिए 10 निदेशकों की नियुक्ति करने की मंजूरी केंद्र सरकार को दे दी है.'


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