गुजरात के बिलकिस बानो रेप केस में सुप्रीम कोर्ट आरएस भगोरा की याचिका खारिज की, सजा बरकरार

कोर्ट ने कहा कि सभी की सजा बनी रहेगी. दोनों डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने डॉक्टर होने के बावजूद पुलिस के कहने पर रिपोर्ट लिखी, ये आपने अपने पेशे के साथ सही नहीं किया.

गुजरात के बिलकिस बानो रेप केस में सुप्रीम कोर्ट आरएस भगोरा की याचिका खारिज की, सजा बरकरार

RS भोगरा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

खास बातें

  • सन् 2002 में गुजरात का मामला
  • भगौरा को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था
  • हाईकोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था
नई दिल्ली:

2002 के गुजरात के बिलकिस बानो रेप केस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.  सुप्रीम कोर्ट ने जांच में गड़बड़ी और सबूत छिपाने के दोषी करार पुलिस अफसर आरएस भगोरा, चार अन्य पुलिस अफसर व दो डाक्टरों की याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा कि सभी की सजा बनी रहेगी. दोनों डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने डॉक्टर होने के बावजूद पुलिस के कहने पर रिपोर्ट लिखी, ये आपने अपने पेशे के साथ सही नहीं किया.

2002 के गुजरात के बिलकिस बानो रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोषी करार पुलिस अफसर आरएस भगोरा, चार अन्य पुलिस अफसर व दो डाक्टरों की याचिका पर सुनवाई हुई. 


वेकेशन बेंच ने जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया था. याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के दोषी करार देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले ही भगौरा जेल से रिहा हो चुका है क्योंकि वो सजा काट चुका है. इसलिए मामले में कोई अर्जेंसी नहीं हैफिलहाल हाईकोर्ट के दोषी करार देने के फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे.

भगौरा को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था. हालांकि कोर्ट ने जितनी सजा काटी, उसे काफी बताया था और 15 हजार का जुर्माना किया था. भगौरा ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी.
 


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