'दोष स्वीकार करने वाले बयान देने पर मजबूर किया गया', जमानत याचिका में रिया ने कहा

रिया की ओर से वकील सतीश मानशिंदे ने जो जमानत याचिका दी है, उसमें कहा गया है, ‘‘ हिरासत (एनसीबी की) के दौरान याचिकाकर्ता (रिया) को दोष स्वीकारोक्ति वाले बयान देने पर मजबूर किया गया.

मुंबई:

सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Singh Death Case) से जुड़े मादक पदार्थों के मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने मुंबई की अदालत में दायर अपनी जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा पूछताछ के दौरान उन्हें ‘‘दोष स्वीकारोक्ति वाले बयान'' देने को मजबूर किया गया. बुधवार को सेशन कोर्ट में दायर याचिका में रिया ने यह दावा भी किया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है. रिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो रही है. एनसीबी ने तीन दिन तक पूछताछ करने के बाद रिया को मंगलवार को गिरफ्तार किया था. मजिस्ट्रेट अदालत उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है. 

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रिया की ओर से वकील सतीश मानशिंदे ने जो जमानत याचिका दी है, उसमें कहा गया है, ‘‘ हिरासत (एनसीबी की) के दौरान याचिकाकर्ता (रिया) को दोष स्वीकारोक्ति वाले बयान देने पर मजबूर किया गया. अभिनेत्री ऐसे सभी कबूलनामे औपचारिक तौर पर वापस लेती हैं.''याचिका में रिया ने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी ‘‘गैरजरूरी है तथा बिना किसी कारण के की गई है''. 

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इसमें कहा गया, ‘‘अभिनेत्री की आजादी पर मनमाने ढंग से रोक लगाई गई.''याचिका में यह भी कहा गया कि रिया से पूछताछ के दौरान वहां कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी. रिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. रिया के अलावा उनके भाई शौविक तथा मामले में अन्य आरोपी जिन्हें एनसीबी ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था, उनकी जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी.

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इनपुट भाषा से भी