पशुचिकित्सक बलात्कार एवं हत्याकांड में आरोपियों के शवों का फिर पोस्टमार्टम करने का अदालत का आदेश

चारों आरोपियों की न्यायेत्तर हत्या का आरोप लगाते हुए जनहित याचिकाएं दायर की गयी थीं. 

पशुचिकित्सक बलात्कार एवं हत्याकांड में आरोपियों के शवों का फिर पोस्टमार्टम करने का अदालत का आदेश

तेलंगाना हाइकोर्ट ने आरोपियोंं का दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए.

खास बातें

  • तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आरोपियों का दोबार पोस्ट मार्टम करने के आदेश दिए
  • कथित एनकाउंटर को लेकर उठे थे सवाल
  • अदालत में जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं
हैदराबाद:

तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court)  ने शनिवार को पशुचिकित्सक बलात्कार एवं हत्या मामले (Hyderabad Rape Case) में कथित मुठभेड़ में मारे गए चार आरोपियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया. उच्च न्यायालय के आदेश पर चारों आरोपियों के शव गांधी अस्पताल में रखे गये हैं. इन चारों की न्यायेत्तर हत्या का आरोप लगाते हुए जनहित याचिकाएं दायर की गयी थीं. याचिकाओं में इस मुठभेड़ के फर्जी होने का दावा किया गया है. उच्च न्यायालय ने दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को इन चारों के शवों का दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए अपराध विज्ञान के तीन विशेषज्ञों की एक मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया.

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इन चारों आरोपियों को महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार करने, गला घोंटकर उसे मार डालने और उसके शव को जला देने के लिए 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. चारों आरोपियों को छह दिसंबर को उस पुलिया के पास पुलिस ने गोली मार दी थी, जहां 28 नवंबर को 25 वर्षीय पशुचिकित्सक का जला हुआ शव मिला था. पुलिस इस मामले में पशुचिकित्सक का फोन, कलाई घड़ी और अन्य चीजें बरामद करने के लिए चारों को लेकर पुलिया के पास पहुंची थी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)