टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कहा- DOT को देना होगा 1.33 लाख करोड़ रुपये का बकाया

दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और आर कॉम आदि कंपनियों पर लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपये का बकाया है.

टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कहा- DOT को देना होगा 1.33 लाख करोड़ रुपये का बकाया

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह कंपनियां DOT को 1.33 लाख करोड़ रुपये का बकाया दें. यह बकाया कितने सम के अंदर दिया जाएगा यह कोर्ट तय करेगी. टेलीकॉम कंपनियों ने बकाया चुकाने के लिए 6 महीने का समय मांगा था. दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और आर कॉम आदि कंपनियों पर लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपये का बकाया है. इसमें लाइसेंस शुल्क के रूप में 92000 करोड़ रुपये और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूम में 41000 करोड़ रुपये शामिल हैं.

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सुनवाई के दौरान DOT ने कोर्ट में कहा कि टर्मिनेशन शुल्क के अलावा टेलीकॉम कंपनियों को मिलने वाली सभी राजस्व, रोमिंग शुल्क AGR का ही हिस्सा है. जबकि टेलीकॉम कंपनियों की दलीली है कि  गैर-दूरसंचार राजस्व जैसे किराया, इंटरनेट आय, लाभांश आय आदि को AGR से बाहर रखा जाना चाहिए.2006 में TD SAT  ने AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया था. इसके बाद DoT ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 2008 में कोर्ट ने TD SAT के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी और टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस जारी किया था. 41000 करोड़ की राशि में मूलधन, ब्याज और जुर्माना शामिल है.

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