अन्नाद्रमुक के 18 अयोग्य विधायकों के मामले पर अंतिम सुनवाई 23 अगस्त को 

वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस रमण ने कहा कि जब राज्यपाल ने विधायकों द्वारा की गई शिकायत पर यह कहते हुए कार्रवाई नहीं की कि यह दल के भीतर का मुद्दा है.

अन्नाद्रमुक के 18 अयोग्य विधायकों के मामले पर अंतिम सुनवाई 23 अगस्त को 

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में अंतिम सुनवाई की तारीख 23 अगस्त को निर्धारित की है.ये सभी पार्टी के बागी नेता टी टी वी दिनाकरण से जुड़े हुए हैं. याचिका सोमवार को न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन के समक्ष सुनवाई के लिये आई तो अयोग्य विधायकों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस रमण ने कहा कि जब राज्यपाल ने विधायकों द्वारा की गई शिकायत पर यह कहते हुए कार्रवाई नहीं की कि यह दल के भीतर का मुद्दा है. ऐसी स्थिति में विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता.

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उन्होंने कहा कि इसके अलावा 10 अनुसूची के तहत कार्रवाई के लिये सचेतक के आदेश का उल्लंघन, स्वेच्छा से सदस्यता त्याग देना और किसी अन्य दल में शामिल होने जैसे महत्वपूर्ण घटक अनिवार्य हैं, जो इस मामले में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सदस्यों की ईमानदार असहमति को स्वेच्छा से दल की सदस्यता त्यागना नहीं कहा जा सकता.

VIDEO: डीएमके चीफ नहीं रहे.

मौजूदा मामले में याचिकाकर्ताओं ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और न ही वे किसी अन्य दल और खासतौर पर द्रमुक में शामिल नहीं हुए हैं. यह अयोग्यता का प्राथमिक आधार है.दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति सत्यनारायणन ने याचिका पर अंतिम सुनवाई की तारीख गुरुवार को निर्धारित कर दी. (इनपुट भाषा से)


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