देशद्रोह के आरोपी JNU के छात्र शरजील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

शरजील ने देशभर में उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों को दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर करने और एक ही एजेंसी से जांच कराने की मांग की

देशद्रोह के आरोपी JNU के छात्र शरजील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

शरजील इमाम (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के छात्र और देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. शरजील इमाम ने सारे केसों को जोड़ने की मांग की है. इस पर दस दिन बाद सुनवाई होगी. 

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. शारजील की ओर से कोर्ट में कहा गया कि एक ही भाषण के आधार पर 5 एफआईआर की गई हैं. दिल्ली, यूपी, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में मामले दर्ज किए गए हैं.  अब UAPA भी लगा दिया गया है. ये भाषण उन्होंने अपलोड भी नहीं किए थे. कोर्ट अर्णब गोस्वामी की तरह राहत दे. 

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस इस तरह FIR दर्ज कर सकती है. इसमें कुछ गलती नहीं है क्योंकि अगर किसी पुलिस को संज्ञेनीय अपराध की जानकारी मिले तो वो FIR दर्ज कर सकती है. 

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शरजील ने देशभर में उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों को दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर करने और एक ही एजेंसी से जांच कराने की मांग की है. शरजील के खिलाफ CAA के विरोध में देश विरोधी भाषण देने के आरोप में कई राज्यों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं.