ट्रिपल तलाक बिल : बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस को विधेयक में शामिल इस प्रावधान पर आपत्ति

बीजू जनता दल (BJD) के सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा- अगर दोषी पति को जेल भेजा जाएगा तो वह पत्नी को मैंटेनेंस कैसे देगा?

ट्रिपल तलाक बिल : बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस को विधेयक में शामिल इस प्रावधान पर आपत्ति

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  • क्रिमनलिटी प्रॉवीजन विक्टिम की फैमिली लाइफ को प्रभावित करेगा
  • वाईएसआर कांग्रेस कठोर दंड प्रावधानों, दोषी पति को जेल भेजने के खिलाफ
  • कहा- यह भी स्पष्ट नहीं है कि पेश होने वाले मसौदे का स्वरूप क्या होगा
नई दिल्ली:

संसद में ट्रिपल तलाक बिल फिर से लाया जाना है. इसको लेकर विभिन्न दलों की अलग-अलग राय हैं. बीजू जनता दल (बीजेडी) और वाईएसआर कांग्रेस ने इस विधेयक में पति को कठोर दंड के प्रावधान पर आपत्ति जताई है.     

बीजू जनता दल (BJD) के सांसद पिनाकी मिश्रा ने ट्रिपल तलाक बिल को लेकर NDTV से कहा कि हम बिल में क्रिमनलिटी प्रॉवीजन के खिलाफ हैं. वह विक्टिम की फैमिली लाइफ को, विवाह संस्था को प्रभावित करेगा. अगर दोषी पति को जेल भेजा जाएगा तो वह पत्नी को मैंटेनेंस कैसे देगा?   

वाईएसआर कांग्रेस के संसदीय दल के नेता विजय साई रेड्डी ने NDTV ले तीन तलाक बिल को लेकर कहा कि हमारी पार्टी के सदस्यों ने 16 वीं लोकसभा में ट्रिपल तलाक विधेयक के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किए थे.पार्टी ने कठोर दंड प्रावधानों, दोषी पति को जेल भेजने आदि पर आपत्ति जताई है. हमने इस बात पर भी संदेह जताया है कि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि संसद में पेश होने वाले इसके मसौदे का स्वरूप क्या होगा.

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