PPE किट पहनकर Covid केयर सेंटर में जा घुसे BJP विधायक, केस हुआ दर्ज

त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुदीप रॉय बर्मन के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए एक केस दर्ज किया गया है. दरअसल, उनपर आरोप है कि रविवार की शाम को वो कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत तरीके से एक कोविड केयर सेंटर में गए थे.

PPE किट पहनकर Covid केयर सेंटर में जा घुसे BJP विधायक, केस हुआ दर्ज

सुदीप रॉय बर्मन पर कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन का आरोप.

अगरतला:

त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुदीप रॉय बर्मन (Sudip Roy Burman) के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए एक केस दर्ज किया गया है. दरअसल, उनपर आरोप है कि रविवार की शाम को वो कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत तरीके से एक कोविड केयर सेंटर में गए थे. इस दौरान उन्होंने पीपीई सूट पहना हुआ था, लेकिन नियम के अनुसार वो कोविड सेंटर में नहीं जा सकते थे. 

दरअसल, सुदीप रॉय के विधानसभा क्षेत्र अगरतला के इस कोविड केयर सेंटर से एक मरीज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि फैसिलिटी में मरीजों के लिए उचित सुविधा का अभाव है. इसके बाद विधायक पीपीई सूट पहनकर कोविड केयर सेंटर निरीक्षण के लिए चले गए, जिसके बाद उनपर यह एक्शन लिया गया है. 

पश्चिमी त्रिपुरा के जिलाधिकारी ने उन्हे ं 14 दिनों के संस्थागत क्वारंटीन में रहने को कहा है ताकि 'उनकी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.' हालांकि, विधायक ने इसके पीछे दुर्भावना बताते हुए संस्थागत क्वारंटीन में जाने से इनकार कर दिया है. उन्होंने पूछा है कि डीएम की ओर से जारी आदेश उनतक पहुंचने से पहले ही मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हो गया.

दरअसल, इस कोविड सेंटर को लेकर पिछले कुछ वक्त में कई मरीजों ने शिकायत दर्ज कराई थी. हाल ही में एक गर्भवती महिला ने एक फेसबुक लाइव में इस सेंटर की हालत बताते हुए राज्य सरकार से मदद मांगी थी. शिकायतें आने के बाद बर्मन ने इस सेंटर का दौरा करने का फैसला किया. उन्होंने मरीज़ों की मौजूदगी में ही मीडिया से कहा, 'सेंटर में मरीजों की रहने की व्यवस्था देखकर मैं विचलित हूं. इसके लिए सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत है.' उन्होंने यहां पर मरीजों के बीच फल भी बांटे.

हालांकि, पश्चिमी त्रिपुरा के डीएम संदीप महात्मे एन ने उन्हें गाइडलाइंस के उल्लंघन का जिम्मेदार माना है. स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों के अनुसार बस 'अधिकृत और प्रशिक्षित लोगों को ही ऐसी जगहों पर जाने और काम करने की अनुमति है'.

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