SC ने यूनिटेक के यूपी और तमिलनाडु की संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने समिति से कहा है कि वह उत्तर प्रदेश के आगरा और वाराणसी तथा तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर स्थित उन संपत्तियों की नीलामी करे जिनपर कोई देनदारी नहीं है.

SC ने यूनिटेक के यूपी और तमिलनाडु की संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दिया

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एन ढींगरा की अगुवाई वाली समिति से रीयल्टी क्षेत्र की कंपनी यूनिटेक लि . की उत्तर प्रदेश ओर तमिलनाडु की संपत्तियों की नीलामी करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने समिति से कहा है कि वह उत्तर प्रदेश के आगरा और वाराणसी तथा तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर स्थित उन संपत्तियों की नीलामी करे जिनपर कोई देनदारी नहीं है. गौरतलब है कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था जिससे रीयल एस्टेट कंपनी की 600 एकड़ जमीन की नीलामी का काम तेजी से पूरा किया जा सके और उन घर के खरीदारों को पैसा लौटाया जा सके.

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खासकर वो जो फ्लैट का आवंटन नहीं चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिटेक ने अगर 11 मई तक 100 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा नहीं कराए तो यूनिटेक के डायरेक्टरों की सम्पदा और घर तक नीलाम कर दिए जाएंगे. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने यूनिटेक लि . को कंपनी की सभी संपत्तियों , अपनी अनुषंगियों तथा सभी निदेशकों की संपत्तियों की सूची नौ जुलाई को सौंपने का निर्देश दिया है.

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पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ में शामिल हैं. पीठ ने न्यायमूर्ति ढींगरा समिति को निर्देश दिया है कि आगरा में कंपनी की जमीनी संपत्तियों की नीलामी आज से चार सप्ताह में पूरी की जाए. इसके अलावा वाराणसी और श्रीपेरम्बदूर की संपत्तियों की नीलामी छह सप्ताह में पूरी की जाए. (इनपुट भाषा से) 


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