Unlock 4: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा - आप अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते

Unlock 4: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कहा है कि आप कंटेनमेंट जोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के लॉकडाउन हटाने के बाद बहुत से राज्य अपना लॉकडाउन लगा रहे थे.

Unlock 4: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा - आप अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते

Unlock 4 Guidelines: केंद्र सरकार के लॉकडाउन हटाने के बाद बहुत से राज्य अपना लॉकडाउन लगा रहे थे

Unlock 4: एक सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4 (Unlock 4) के लिए गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने शनिवार को दिशानिर्देश (Guidelines) जारी किए. हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों (School-College Shut) को फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है. इस दौरान, ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई होगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कहा है कि आप कंटेनमेंट जोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के लॉकडाउन हटाने के बाद बहुत से राज्य अपना लॉकडाउन लगा रहे थे. साथ ही केंद्र ने इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य अपने यहां घुसने पर पाबंदी लगाकर बैठे थे. 

Unlock 4 : देश में किसे मिलेगी इजाजत और क्या रहेंगे बंद? जानिए सबकुछ यहां

कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिला स्तर पर गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकेगा. कंटेनमेंट जोन कें अंदर सख्ती जारी रहेगी और केवल जरूरी क्रियाकलापों की ही मंजूरी होगी. सरकार ने कहा है कि जिला अध‍िकारियों की वेबसाइट पर कंटेनमेंट जोन को लेकर जानकारी अपडेट की जाएगी.

Unlock 4 : स्कूलों और छात्रों के लिए नई गाइडलाइन्स पढ़ना जरूरी, जानें 5 प्वाइंट्स में

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

कोविड-19 प्रबंधन को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्च‍ित करते हुए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन पूरे देश में जारी रहेगा. दुकानों में ग्राहकों के बीच पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा. सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय इन निर्देशों के अमल पर निगरानी रखेगा.