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This Article is From Oct 28, 2020

उत्तराखंड: सीएम की छवि बिगाड़ने का मामला, पत्रकार पर एफआईआर रद्द; सीबीआई जांच होगी

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी, सीबीआई से मामले की जांच कराने का आदेश दिया

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उत्तराखंड: सीएम की छवि बिगाड़ने का मामला, पत्रकार पर एफआईआर रद्द; सीबीआई जांच होगी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (फाइल फोटो).
नैनीताल:

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बिगाड़ने के मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द कर दिया और मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए. शर्मा के खिलाफ देहरादून के एक थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश देते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने यह भी कहा कि इस मामले के सभी दस्तावेज अदालत को जमा कराए जाएं.

यह आदेश शर्मा की उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने अदालत से देहरादून में दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि पत्रकार ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री रावत का नाम पैसों के लेन-देन में घसीटते हुए उनकी छवि खराब की.

शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें दावा किया गया कि झारखंड के अमृतेश चौहान ने नोटबंदी के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए रिटायर्ड प्रोफेसर हरेंद्र रावत और उनकी पत्नी डॉ सविता रावत के खाते में पैसे जमा कराए. इस पोस्ट में यह भी दावा किया गया था कि डॉ सविता रावत मुख्यमंत्री रावत की पत्नी की सगी बहन हैं. इस पोस्ट में अपने दावे के समर्थन में उक्त बैंक खाते में हुए लेन-देन का विवरण भी डाला गया था.

इस पर रिटायर्ड प्रोफेसर रावत ने इन आरोपों को झूठा और आधारहीन बताते हुए शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

याचिकाकर्ता शर्मा की तरफ से अदालत में पेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दावा किया कि झारखंड में भी उमेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उस मामले में वह पहले ही जमानत पर हैं और इसलिए एक ही मामले में दो बार गिरफ्तारी नहीं हो सकती. सभी पक्षों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए.

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