उत्तराखंड संकट : हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा केंद्र

उत्तराखंड संकट : हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा केंद्र

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को निरस्त कर दिया।

नई दिल्ली:

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को निरस्त करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। यह बात अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कही।

प्रधान न्यायाधीश की पीठ के सामने रखेंगे मामला
रोहतगी ने कहा कि वह शुक्रवार सुबह प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर की पीठ के समक्ष मामले को रखेंगे और फैसले पर रोक की मांग करेंगे। हाईकोर्ट ने हरीश रावत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया।

एजी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आधारों का उल्लेख करते हुए कहा, 'हाईकोर्ट का राष्ट्रपति की अधिसूचना को निरस्त करना गलत है। राष्ट्रपति की अधिसूचना उपयुक्त सामग्री पर आधारित है।' हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करना शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।

इस पर रोहतगी ने कहा, '18 मार्च को पारित विनियोग विधेयक दरअसल पारित ही नहीं हुआ और उसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने इसे प्रमाणित कर दिया, जिसका वास्तव में अर्थ हुआ कि सरकार गिर गई। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश से अल्पमत सरकार को जारी रहने दिया गया।'

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)