खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री बंगला खाली करें
- इस सूची में मायावती, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव भी शामिल हैं
- 2004 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनको 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा. कोर्ट ने कहा उनको बंगला दिए जाने का कोई अधिकार नहीं. कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि जितने वक्त तक ये लोग बंगले में रहे हैं, उतने वक्त का वाजिब किराया भी उनसे वसूला जाय. यूपी के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और रामनरेश यादव को बंगले मिले हुए थे. अब उनको आजीवन मिले बंगले खाली करने होंगे. यह सभी बंगले लखनऊ में हैं.
2004 में दी गई थी चुनौती
दरअसल उत्तरप्रदेश में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिए जायेंगे. 2004 में लोक प्रहरी नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि यह आदेश रद्द किये जाएं और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकि राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब अपना आदेश सुनाया है.