2006 औरंगाबाद हथियार केस : मकोका कोर्ट ने अबु जुंदाल समेत 12 को दोषी करार दिया

2006 औरंगाबाद हथियार केस : मकोका कोर्ट ने अबु जुंदाल समेत 12 को दोषी करार दिया

खास बातें

  • मामले में 26/11 के मास्टरमाइंड अबू जुंदाल के ख़िलाफ़ आरोप तय हो चुके हैं।
  • आरोप लगा था कि जबी नामक जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, वो ही अबू जुंदाल है।
  • मेरे मुव्विकल के खिलाफ न कोई सबूत है न चश्मदीद : बचाव पक्ष
मुंबई:

2006 औरंगाबाद हथियार ढुलाई मामले में मुंबई की मकोका अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए अबु जुंदाल समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, अदालत ने 9 आरोपियों को बरी कर दिया है।

दरअसल, बीते 8 मई 2006 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हथियारों से भरी गाड़ी को पकड़ा गया था। आरोप लगा था कि जबी नाम का जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, वो ही अबू जुंदाल है, जबकि जबी के वकील का दावा है कि जांच अधिकारियों के पास इसे साबित करने के लिए पूरे सबूत नहीं हैं।

उल्‍लेखनीय है कि 8 मई 2006 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद के करीब चंदवाड़-मनमाड़ हाईवे पर एंटी टेररिज्म स्कॉवड ने एक टाटा सूमो और इंडिया कार को रोका। तलाशी के दौरान उसमें 30 किलो आरडीएक्स,10 एके-47 रायफलें और 3,200 कारतूस बरामद हुए । मामले में 3 आरोपी पकड़े गए।

आरोप लगा कि इंडिका को जबी चला रहा था। सरकारी पक्ष का कहना है कि जबी कोई और नहीं 26/11 का हैंडलर अबू जुंदाल है, जो उस वक्त पुलिस को चकमा देकर बांग्लादेश के रास्ते भाग निकला और बाद में पाकिस्तान पहुंच गया।

दोषियों की सजा पर अब 29 जुलाई को बहस होगी उसके बाद फैसला आएगा।

दोषी साबित
मोहम्मद अमीर शकील अहमद शेख
मोहम्मद मुजफ्फर मोहम्मद तनवीर
मुश्ताक अहमद मोहम्मद इशाक शेख
जावेद अहमद अब्दुल मजीद अंसारी
अफजल कान नबी खान
डॉ मोहम्मद शरीफ शब्बीर अहमद
बिलाल अहमद अब्दुल रजाक
सय्यद आक़िफ़ सय्यद ज़फरुद्दीन
फैजल अताउर रेहमान शेख
मोहम्मद असलम कश्मीरी
सय्यद ज़ैबुद्दीन जकीउद्दीन

मामले में पहले सरकारी गवाह बनने के बाद मुकरने वाले महमूद सैयद और फरार आरोपी शेख अब्दुल नईम पर अलग से मुकदमा चल रहा है।


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