मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार शराब कारोबारी विजय माल्या की गिरफ्तारी का आदेश

मुंबई की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों के समूह को 6000 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले में फरार शराब कारोबारी विजय माल्या की गिरफ्तारी का आदेश दिया.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार शराब कारोबारी विजय माल्या की गिरफ्तारी का आदेश

विजय माल्या. (फाइल फोटो)

मुंबई :

मुंबई की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों के समूह को 6000 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले में फरार शराब कारोबारी विजय माल्या की गिरफ्तारी का आदेश दिया. मनी लॉन्ड्रिंग-निरोधक अदालत के विशेष न्यायाधीश एमएस आजमी ने माल्या और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के नए आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए उनकी (माल्या की) गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया.

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अदालत ने माल्या की कंपनियों किंगफिशर एयरलाइंस (केएफएल) और यूनाइटेड ब्रीवरीज होल्डिंग लिमिटेड (यूबीएचएल) को समन भी जारी किया तथा मामले की सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. एजेंसी ने माल्या, उसकी कंपनियों केएफएल और यूबीएचएल और अन्य के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपपत्र दायर किया है. 

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इस आरोपपत्र को अभियोजन शिकायत के रुप में भी जाना जाता है. ईडी ने पिछले साल माल्य के खिलाफ 900 करोड़ रुपये के आईडीबीआई बैंक-किंगफिशर एयरलाइंस ऋण धोखाधड़ी मामले में अपना पहला आरोपपत्र दायर किया था. नया आरोपपत्र बैंकों के समूह की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है. भारतीय स्टेट बैंक ने माल्या एवं अन्य के खिलाफ 2005-06 में लिए गए ऋण को नहीं चुकाकर बैंकों को 6,027 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने की शिकायत की थी. 
 
(इनपुट : भाषा)


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