बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी बिल के लिए संविधान में संशोधन होगा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
खास बातें
- बुधवार को राज्यसभा में पेश होने वाला बिल असल में संविधान संशोधन विधेयक है
- जीएसटी बिल लागू करने के लिए संविधान संशोधन किया जाना जरूरी है
- संविधान संशोधन बिल के पास होने के लिए भी दो-तिहाई वोट ज़रूरी है
नई दिल्ली: राज्यसभा में बुधवार को लाए जा रहे जिस बिल को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स) बिल कहा जा रहा है, वह एक संविधान संशोधन बिल है. इस बिल के पास हो जाने के बाद जीएसटी बिल (GST Bill) का रास्ता साफ हो जाएगा. जीएसटी बिल लागू करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत क्यों है और इसे पास करने में अधिक अड़चनें क्यों आ रही हैं, आइए जानें :
संविधान संशोधन की ज़रूरत क्यों...
क्योंकि, केंद्र को गुड्स सेल करने पर टैक्स का अधिकार नहीं है
केंद्र को सिर्फ़ इंटर-स्टेट सेल पर टैक्स का अधिकार है
साथ ही राज्यों को सेवाओं पर टैक्स का अधिकार नहीं है
सातवें शेड्यूल के तहत आर्टिकल 246 में विभाजन होना है
केंद्र और राज्य को शक्ति देने के लिए संशोधन करना जरूरी है
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जीएसटी - राज्यसभा के बाद भी बनी रहेंगी ये 10 बड़ी अड़चनें..
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इस बिल को पास करवाने में राज्यों की भूमिका...
चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है इसलिए कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से पास होना ज़रूरी
इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति अनुमति देने को बाध्य
आखिर क्यों आईं मुश्किलें...
संविधान संशोधन बिल के लिए दो-तिहाई वोट ज़रूरी है
NDA सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है
ऐसे में आम सहमति बनाने में समय लगा