कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज़ की पत्नी ने अपने पति की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज़ की पत्नी ने पिछले साल 5 अगस्त से अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है. वे कहती हैं कि 10 महीने बीतने के बावजूद, उन्हें अपने घर में गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया है.

कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज़ की पत्नी ने अपने पति की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

याचिका में मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध भी किया गया है.

नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज़ की पत्नी ने पिछले साल 5 अगस्त से अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है. वे कहती हैं कि 10 महीने बीतने के बावजूद, उन्हें अपने घर में गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया है. 80 साल के प्रो. सोज की पत्नी मुमताजुनिशां सोज ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैबियस कॉरपस याचिका में जम्मू- कश्मीर में उनकी हाउस अरेस्ट/ हिरासत को चुनौती दी है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को तुरंत रिहा करने के आदेश जारी किए जाएं.

याचिका में कहा गया है कि  यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सोज़ एक कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं जो कि शांतिपूर्ण भारतीय नागरिक हैं. उन्होंने शांति का कोई उल्लंघन नहीं किया है, न ही उन्होंने सार्वजनिक शांति भंग की है. साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि सोज़ ने न ही कोई गलत कार्य किया है जिससे शांति भंग हो या सार्वजनिक शांति भंग हो. हालांकि फिर भी प्रो. सोज़ को हिरासत में लिया गया है और 2019 के अगस्त से घर में नज़रबंद कर दिया गया है और नज़रबंदी और गिरफ़्तारी के कारणों की आज तक जानकारी नहीं दी गई है. 

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याचिका में कहा गया है कि इससे सोज़ की नज़रबंदी न केवल गैरकानूनी, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक है, बल्कि बेहद निराशाजनक भी है. याचिका में मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध भी किया गया है.