यह ख़बर 05 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी

येदियुरप्पा 24 मार्च को पेश हों या गिरफ्तारी को तैयार रहें : अदालत

खास बातें

  • बेंगलुरू की एक अदालत ने सोमवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को आदेश दिया कि वह और उनके रिश्तेदार भ्रष्टाचार के मामले में 24 मार्च को अदालत में पेश हों या गिरफ्तारी का सामना करें।
बेंगलुरू:

बेंगलुरू की एक अदालत ने सोमवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को आदेश दिया कि वह और उनके रिश्तेदार भ्रष्टाचार के मामले में 24 मार्च को अदालत में पेश हों या गिरफ्तारी का सामना करें।

अदालत ने अन्य जिन आरोपियों को सम्मन भेजा है, उनमें येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र और बीवाई विजयेंद्र, दामाद आरएन सोहन कुमार और पूर्व मंत्री एसएन कृष्णया शेट्टी शामिल हैं। राघवेंद्र राज्य से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सदस्य हैं।

लोकायुक्त की विशेष अदालत के न्यायाधीश एनके सुधींद्र राव ने इन सभी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि विभिन्न कारण बताकर वे तीन बार मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए थे।

ज्ञात हो कि येदियुरप्पा, उनके रिश्तेदार और शेट्टी पांच मामलों का सामना कर रहे हैं। ये मामले बेंगलुरू और आस-पास की मुख्य भूमि को कथित तौर पर निजी लाभ के लिए षड्यंत्र रचकर सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिए जाने से सम्बंधित हैं।

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उल्लेखनीय है कि येदियुरप्पा कर्नाटक में वर्ष 2008 में पहली बार भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। तत्कालीन लोकायुक्त एन. संतोष हेगड़े ने अवैध खनन मामले में उन्हें दोषी पाया था। भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर येदियुरप्पा ने पिछले वर्ष 31 जुलाई को पद से इस्तीफा दे दिया था।