मस्जिद के लिए योगी सरकार ने सुन्‍नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्‍ट बनाए जाने की घोषणा करने के बाद उत्‍तर प्रदेश की सरकार ने भी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दिए जाने की घोषणा कर दी है.

मस्जिद के लिए योगी सरकार ने सुन्‍नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

खास बातें

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की
  • सोहावल तहसील के धन्‍नीपुर गांव में दी गई है जमीन
  • जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है जमीन
लखनऊ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्‍ट बनाए जाने की घोषणा करने के बाद उत्‍तर प्रदेश की सरकार ने भी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दिए जाने की घोषणा कर दी है. यह जमीन सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड को जिला मुख्‍यालय से 18 किलोमीटर दूर सोहावल तहसील के धन्‍नीपुर गांव में दी गई है. यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि यूपी सरकार की कैबिनेट ने सुन्‍नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दिए जाने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है. इससे पहले प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 'श्रीराम जन्‍मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्‍ट बनाए जाने की घोषणा की.    

प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ट्रस्‍ट बनाए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम जन्मभूमि के विवादित भीतरी और बाहरी भूमि पर रामलला का स्वामित्त्व है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में परामर्श करके सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित करें. मुझे इस सदन और पूरे देश को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सुबह कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में अहम फैसले लिए गए.

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साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक श्रीराम जन्मस्थली पर भगवान राम के मंदिर के निर्माण और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए बड़ी योजना तैयार की है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से एक ट्रस्ट का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है. यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर फैसले लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा. वहीं कोर्ट के आदेश के मुताबिक गहन विचार विमर्श के बाद अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने के लिए यूपी सरकार से अनुरोध किया था, जिसे यूपी सरकार ने मान लिया है. इसके साथ ही सरकार ने एक और फैसला किया है कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 67 एकड़ा जमीन ट्रस्ट को दी जाती है.

गौरतलब है कि सरकार ने मंगलवार को बताया था कि उच्चतम न्यायालय के 9 नवंबर 2019 के निर्णय से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इसके निर्देशों के तहत केंद्र सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है. 

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