सरकारी भवन पर पार्टी के झंडे के रंग से रंगने का मामला, वाईएसआर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार को चार सप्ताह के भीतर इमारत को उसके मूल रंग में वापस लाने का आदेश दिया

सरकारी भवन पर पार्टी के झंडे के रंग से रंगने का मामला, वाईएसआर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका

वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख और सीएम जगनमोहन रेड्डी (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है. सरकारी इमारत पर पार्टी के झंडे के रंग का रंग करने पर हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई है. आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार को चार सप्ताह के भीतर इमारत को उसके मूल रंग में वापस करने का आदेश दिया गया है.आंध्र सरकार ने तर्क देने की कोशिश की कि रंग किसी भी तरह से YSRCP झंडे से संबंधित नहीं है. हालांकि अदालत ने इसे खारिज कर दिया.

याचिका सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी भवनों के लिए पार्टी के रंगों पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी. आदेश पारित करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार ने पहले के आदेशों के बावजूद पंचायत व सरकारी भवनों को रंगने का काम क्यों जारी रखा था. अदालत ने कहा था कि सरकार के खिलाफ अवमानना ​​का मुकदमा क्यों न दर्ज किया जाए.

दरअसल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पार्टी के ध्वज के रंगों में सरकार के भवन की ऐसी पेंटिंग नहीं चल सकती. इस संबंध में पंचायत राज सचिव और मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगते हुए हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार से कहा था कि अगर सरकार कुछ नहीं करती तो सरकार के खिलाफ अवमानना ​​मामले की प्रक्रिया 28 मई तक शुरू की जाए.

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हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर दस दिनों के भीतर सरकार इमारतों को फिर से पहले जैसे पेंट में नहीं रंगती तो 28 मई से अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए.