Coronavirus: नहीं काटी जाएगी पुलिस कांस्टेबल और स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों की सैलरी

Coronavirus: राजस्थान सरकार ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि मार्च माह के आंशिक वेतन स्थगन के उसके फैसले से स्वास्थ्य व पुलिस के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे.

Coronavirus: नहीं काटी जाएगी पुलिस कांस्टेबल और स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों की सैलरी

पुलिस कांस्टेबल और स्वास्थ्यकर्मी वेतन स्थगन के दायरे में नहीं आएंगे.

नई दिल्ली:

Coronavirus: राजस्थान सरकार ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि मार्च माह के आंशिक वेतन स्थगन के उसके फैसले से स्वास्थ्य व पुलिस के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) निरंजन कुमार आर्य ने इस बारे में एक नया आदेश जारी किया है जिसमें 31 मार्च को जारी पहले आदेश के कुछ बिंदुओं में बदलाव किया गया है. इसमें एक बिंदु तो यह स्पष्ट किया गया है कि चिकित्सा व स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग का पूरा स्टाफ, पुलिस कांस्टेबल व चतुर्थ श्रेणी इस वेतन स्थगन के दायरे में नहीं आएंगे. उन्हें इससे छूट दी गयी है.

इसके साथ ही राज्य सरकार में स्तर एल एक से चार में वेतन लेने वाले सभी कर्मचारी भी इस स्थगन से अप्रभावित रहेंगे और उन्हें मार्च माह का पूरा वेतन मिलेगा. इन कर्मचारियों को पहले सकल वेतन में 30 प्रतिशत स्थगत वाली श्रेणी में रखा गया था.

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उल्लेखनीय है कि अशोक गहलोत मंत्रिपरिषद ने कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का मार्च माह का 60 प्रतिशत वेतन, राज्य सेवा व अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों का 50 प्रतिशत वेतन तथा अन्य कार्मिकों का मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 30 प्रतिशत वेतन स्थगित रखने का फैसला मंगलवार को किया था.
 



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)