इस देश में अबॉर्शन को लेकर जनता से मांगी जाएगी राय, मई में होगी वोटिंग

अगले 24 घंटों में इस विधेयक पर संसद में चर्चा होगी, और इस संबंध में पूरा विवरण शुक्रवार को प्रकाशित होगा.

इस देश में अबॉर्शन को लेकर जनता से मांगी जाएगी राय, मई में होगी वोटिंग

आयरलैंड में गर्भपात जनमत संग्रह विधेयक को मंजूरी

खास बातें

  • 1983 से गर्भपात पर प्रतिबंध
  • गर्भपात कराने पर 14 साल कैद की सजा
  • 24 घंटों में विधेयक पर संसद में चर्चा
नई दिल्ली:

आयरलैंड सरकार ने गर्भपात जनमत संग्रह विधेयक को मंजूरी दे दी है. यह जनमत संग्रह मई के अंत में होगा, जिससे हजारों महिलाओं के जीवन में बदलाव आएगा.

गार्डियन के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कैबिनेट की बैठक ने गुरुवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी. 

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इस जनमत संग्रह के तहत मतदाताओं से  पूछा जाएगा कि क्या वह आठवें संशोधन के रूप में पहचाने जाने वाली धारा 40.3.3 को निरस्त करना चाहते हैं. 

इस धारा के तहत 1983 से गर्भपात पर प्रतिबंध है.

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यदि जनमत संग्रह में मतदाता इसे निरस्त करने के पक्ष में वोट देते हैं तो इस संबंध में 12 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान गर्भपात की मंजूरी देने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा. 

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मौजूदा समय में गर्भपात को केवल उसी स्थिति में मंजूरी दी गई है, जब मां का जीवन खतरे में हो. देश में गर्भपात कराने के लिए 14 साल कैद की सजा का प्रावधान है.

उल्लेखनीय है कि अगले 24 घंटों में इस विधेयक पर संसद में चर्चा होगी, और इस संबंध में पूरा विवरण शुक्रवार को प्रकाशित होगा.

देखें वीडियो - धड़ल्ले से बिक रही गर्भपात की दवाएं
 


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