वसुंधरा सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल- हत्या का आरोपी जेल से कैसे भड़काऊ भाषण का वीडियो कर सकता है अपलोड

याचिकाकर्ता ने आरोपी शंभूलाल रेगर को राजस्थान से दिल्ली के तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने की मांग की है.

वसुंधरा सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल- हत्या का आरोपी जेल से कैसे भड़काऊ भाषण का वीडियो कर सकता है अपलोड

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट  ने राजस्थान सरकार पर सवाल उठाया कि हत्या का आरोपी जेल से कैसे भड़काऊ भाषण पर का वीडियो अपलोड कर सकता है. कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने आरोपी शंभूलाल रेगर को राजस्थान से दिल्ली के तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने की मांग की है. वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कहा गया कि इस मामले की जांच पुलिस कर रही है. इस मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है.

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सीबीआई ने कहा कि इस मामले की जांच उससे कराने की जरूरत क्यों नहीं है वो तीन दिनों में जवाब दाखिल कर देगी. आपको बता दें कि मृतक की पत्नी गुलबहार बीबी ने मामले की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने के लिए याचिका दी है. इसके साथ ही ज्यादा मुआवजा और हत्या के वीडियो को इंटरनेट और ग्रुप से डिलीट करने की मांग की है. साथ ही केस को राजस्थान से पश्चिम बंगाल ट्रांसफर करने की मांग की.

देखें क्या था वो वीडियो 

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वो ऑनलाइन 'लव जिहाद' से संबंधित जो वीडियो है उसके सर्कुलेशन पर रोक लगाए. ऐसे वीडियो की वजह से दोनों समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ता है.  गौरतलब है कि आरोपी शंभूलाल रैगर ने मोहम्मद अफ़रज़ूल को मारकर जला दिया था और उसने इस घटना का वीडियो भी बना लिया था. 


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