
गायत्री प्रजापति. (फाइल फोटो)
यूपी सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को अपहरण एवं छेड़खानी के एक मामले में स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी. अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश सक्सेना ने मामले के सह आरोपी आशीष शुक्ला को भी जमानत दे दी. उन्होंने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया.
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आरोपियों ने जमानत की अर्जी देते हुए आग्रह किया था कि वे निर्दोष हैं और उन्हें गलत फंसाया गया है.आरोपियों ने दावा किया कि शिकायतकर्ता महिला ने उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दायर करने से स्वयं इंकार किया है. चित्रकूट की महिला ने 26 अक्तूबर 2016 को कथित तौर पर गोमतीनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दायर किया था.
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जांच के दौरान पूर्व मंत्री प्रजापति का नाम भी प्रकाश में आया. प्रजापति को 29 अप्रैल 2017 को न्यायिक हिरासत में लिया गया था. पुलिस ने मामले में 27 जुलाई 2017 को आरोपपत्र दाखिल किया था.
(इनपुट : भाषा)