गैंगरेप मामले में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने सुनाई सजा. तस्वीर: प्रतीकात्मक
उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने लूटपाट और लड़की का अपहरण कर उससे सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी ठहराये गये सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्णेद्र सिंह की अदालत ने लूटपाट करने के बाद एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ एक माह तक सामूहिक बलात्कार करने का दोषी पाते हुए दो हजार रुपये के इनामी बदमाश सरदार उर्फ कुबुलवा, संतोष, गया, खुशदिल, चंदा, पुरुषोत्तम और राकेश नामक मुजरिमों को कल उम्रकैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 मई 2008 को बदमाशों ने मऊ थाना क्षेत्र के कटैया खादर गांव में एक व्यक्ति के घर रात में डकैती डालने के बाद उसकी बालिग लड़की का अपहरण कर लिया था और उसके साथ एक माह तक सामूहिक बलात्कार किया था.
पुलिस ने 30 जून 2008 को मुठभेड़ के दौरान सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लड़की को मुक्त कराया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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