
सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का प्रसार बढ़ने के बाद श्रीलंका ने प्रस्तावित किया नया कानून
श्रीलंका सरकार सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और घृणा भाषण फैलाने वाले लोगों के लिए पांच साल के कारावास की सजा का प्रावधान करेगी.
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श्रीलंका सरकार ने ईस्टर पर हुए आत्मघाती हमलों के बाद ऑनलाइन दुष्प्रचार एवं घृणा बढ़ने के मद्देनजर एक बयान में यह जानकारी दी.
सरकार के बयान के अनुसार कैबिनेट ने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत अपराधी को 10 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा.
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सरकार ने दोनों अपराधों की परिभाषा तत्काल जारी नहीं की लेकिन उसने कहा कि नए प्रावधान लागू करने के लिए दंड संहिता में संशोधन किया जाएगा.
सरकार ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सअप जैसे मंचों का इस्तेमाल देश में ऑनलाइन घृणा फैलाने के लिए किया जा रहा है.
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ईस्टर के मौके पर हुए हमलों के बाद से श्रीलंका में सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों में भी तेजी आई है. ईस्टर के दिन हुए हमलों में 258 लोगों की मौत हुई थी और करीब 500 लोग घायल हुए थे.
इनपुट - भाषा
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