पूर्णिया: पति की हत्या के मामले में पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद.
बिहार के पूर्णिया जिला की एक अदालत ने सदर थाना क्षेत्र निवासी एक बिजली मिस्त्री की वर्ष 2017 में हुई हत्या के मामले में उनकी पत्नी व पत्नी के प्रेमी को सोमवार को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार सिंह ने सोमवार को सदर थाना क्षेत्र निवासी बिजली मिस्त्री निरंजन मंडल की वर्ष 2017 में हुई हत्या के मामले में उनकी पत्नी ललिता देवी और ललिता के प्रेमी कुणाल किशोर भारती को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20-20 हजार रूपये अर्थदंड तथा भादवि की धारा 201 के तहत 3 साल सश्रम कारावास एवं पांच-पांच रूपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई.