बिजली चोरी के मामले में दिल्ली के व्यक्ति पर 1.48 करोड़ रुपये का जुर्माना

बिजली चोरी के मामले में दिल्ली के व्यक्ति पर 1.48 करोड़ रुपये का जुर्माना

प्रतीकात्मक फोटो

खास बातें

  • प्लास्टिक कारखाना चलाने के लिए बिजली चोरी करने के मामला
  • अदालत ने जुर्माने के साथ-साथ दो वर्ष के कारावास की सजा भी दी
  • बीएसईएस ने सोमवार को एक बयान में दी मामले की जानकारी
नई दिल्ली:

दिल्ली में एक विशेष अदालत ने पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डन में प्लास्टिक का एक कारखाना चलाने के लिए 243 किलोवाट बिजली चोरी करने के मामले में शहर के एक निवासी को सख्त सजा दी है.

अदालत ने 1.48 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसे दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली की चोरी की वजह से डिस्कॉम को राजस्व की भारी हानि होती है.

बीएसईएस ने सोमवार को एक बयान में कहा कि विशेष अदालत के निर्णय के अनुसार, समय पर भुगतान नहीं करने पर दोषी रंजीत सिंह चौधरी को और छह महीने के साधारण कारावास की सजा दी जाएगी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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