यह ख़बर 28 जून, 2011 को प्रकाशित हुई थी

बच्चे की हत्या के आरोपी पिता को आजीवन कारावास

खास बातें

  • बस्ती जिले की एक अदालत ने अपने नौ महीने के बच्चे की हत्या के आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बस्ती:

उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले की एक अदालत ने अपने नौ महीने के बच्चे की हत्या के आरोपी पिता को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मई 2009 में वाल्टरगंज थाने के पकरीभीकी गांव में पत्नी राधिका से झगड़ा होने के बाद राधेश्याम नाम के एक व्यक्ति ने अपने नौ महीने के बेटे शिवम को जहर खिलाकर मार डाला था। उन्होंने बताया कि राधिका के पिता उदयशंकर की प्राथमिकी पर अदालत में दाखिल आरोपपत्र पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश आफताब आलम ने राधेश्याम को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com