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जीएसटी (GST) : ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ सकता है महंगा

Updated: 28 जून, 2017 06:07 PM

1 जुलाई से जीएसटी लागू होते ही ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो सकती है. इसके पीछे वजह भी है.

जीएसटी (GST) : ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ सकता है महंगा

जीएसटी लागू होते ही ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने सप्लायर्स को भुगतान करते वक्त 1% टीसीएस (टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स) वसूलने की जरूरत होगी.

जीएसटी (GST) : ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ सकता है महंगा

इसे देखते हुए फिल्पकार्ट, अमेजन सहित कई ई-कॉमर्स कंपनियां कई ऑफर के साथ ऑनलाइन खरीददारी पर जबर्दस्त छूट दे रही है.

जीएसटी (GST) : ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ सकता है महंगा

कई सामानों की कीमत पर तो 80% तक की छूट है. अभी इन कंपनियों को टीसीएस नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही जीएसटी लागू होगा, उन्हें यह टैक्स देना पड़ेगा और इसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

जीएसटी (GST) : ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ सकता है महंगा

इस कारण ये कंपनियां अपना ज्यादा से ज्यादा स्टॉक खत्म करना चाहती हैं.

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