India | शुक्रवार अप्रैल 19, 2024 09:02 PM IST किसी व्यक्ति द्वारा पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना पॉक्सो (POCSO) और आईटी (IT) अधिनियम के तहत अपराध नहीं है. मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि, बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं हो सकता है लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा.