India | Reported by: भाषा, Written by: सचिन झा शेखर |सोमवार मार्च 16, 2020 09:41 PM IST विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या को आधा से नहीं जोड़ा जाता है, यह (पैन) काम नहीं करेगा. आयकर विभाग ने कहा, ‘‘इस समयसीमा का पालन करे.’’
विभाग ने सोशल मीडिया पर दिये पोस्ट में कहा है, ‘‘पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है. आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं.’’