India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |शुक्रवार मार्च 25, 2022 03:57 PM IST दरअसल, उत्पाद शुल्क विभाग का कहना था कि निंबूज को सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स हैदराबाद यानी CETH 2022 के प्रावधान 90/20 के तहत फलों के गूदे और रस से बने पेय के तहत आना चाहिए जबकि आराधना फूड्स की दलील थी कि ये तो सिर्फ नींबू पानी है, इसे तो CETH 2022 के प्रावधान 10/20 के तहत सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के फर्स्ट शेड्यूल में होना चाहिए.