India | Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार जनवरी 4, 2024 11:24 PM IST उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे.