Crime | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार मार्च 3, 2019 06:53 PM IST पुलिस मामले की जांच कर रही है. बता दें कि एमपी में इस तरह का यह कोई पहला मौका नहीं है. इससे पहले मध्य प्रदेश में 4 साल की बच्ची के रेप के दोषी विनोद की फांसी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी. कोर्ट ने दोषी विनोद की याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार को नॉटिस जारी कर जवाब मांगा. इसी साल 9 अगस्त को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोषी विनोद की फांसी की सजा बरकरार रखी थी. विनोद ने 13 मई 2017 को 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर थी.