India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार जून 19, 2020 04:26 PM IST प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवासियों को तय समय सीमा के भीतर घर भेजें. कोर्ट ने केंद्र, राज्यों से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा. अदालत ने कहा कि 9 जून का हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है कि सभी प्रवासियों को 15 दिनों के भीतर घर पहुंचाना होगा. ऐसा नहीं है कि इस प्रक्रिया को पूरा करना है, बल्कि उनको मूल स्थानों पर पहुंचाना है.