'80c'

- 15 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Utility News | Written by: अनिशा कुमारी |बुधवार मार्च 20, 2024 03:50 PM IST
    Best Tax Saving Investment Options in 2024: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.
  • Utility News | Written by: अनिशा कुमारी |मंगलवार जनवरी 23, 2024 05:01 PM IST
    Budget 2024-25: टैक्‍सपेयर्स उम्‍मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार जब बजट पेश किया जाएगा तो उनके लिए इनकम टैक्स (Income Tax) सेक्शन 80C की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है.
  • Utility News | Reported by: BQ Prime Hindi, Edited by: अनिशा कुमारी |शुक्रवार जून 23, 2023 12:33 PM IST
    ELSS vs Tax-Saving FD: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स-सेविंग FD और ELLS दोनों में ही आपको 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. लेकिन दोनों से जुड़े टैक्स छूट के प्रावधानों में कुछ अंतर भी है.
  • File Facts | Written by: विवेक रस्तोगी |सोमवार मार्च 13, 2023 12:22 PM IST
    मार्च खत्म होने को है, यानी वित्तवर्ष समाप्त होने जा रहा है, और अधिकतर नौकरीपेशा लोग, यानी वेतनभोगी आजकल इस उधेड़बुन में रहते हैं कि कहां निवेश करने पर इनकम टैक्स (Income Tax) में बचत के साथ-साथ बेहतरीन रिटर्न भी हासिल हो सकें. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत सरकार 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट दिया करती है, सो, टैक्स बचाने के लिए इससे बेहतर विकल्प फिलहाल वेतनभोगियों के पास है ही नहीं. आइए, आज आपको बताते हैं वे 5 योजनाएं, जिनमें निवेश कर आप न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि बेहतरीन रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं.
  • Utility News | Written by: विवेक रस्तोगी |शुक्रवार फ़रवरी 16, 2024 02:02 PM IST
    FY 2023-24, यानी वित्तवर्ष 2023-24 ख़त्म होने में एक माह से कुछ ही दिन ज़्यादा बचे हैं, और इस वित्तवर्ष के दौरान आपको हुई आय पर इन्कम टैक्स, यानी आयकर आपको देना ही होगा... सालभर की कमाई पर दिए गए टैक्स का लेखा-जोखा, यानी ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) तो आप जुलाई, 2024 तक ही फ़ाइल करेंगे, लेकिन इन्कम टैक्स 31 मार्च, 2024 से पहले चुकाना पड़ेगा, वरना बाद में, यानी ITR फ़ाइल करते वक्त ब्याज और जुर्माना देना होगा... इसी तरह की कई ख़बरों में हम इससे पहले कई बार बता चुके हैं कि इन्कम टैक्स बचाने के लिए किस-किस मद या स्कीम में निवेश किया जा सकता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे टॉप 10 तरकीबें, जिनकी सहायता से वे लोग काफ़ी इन्कम टैक्स बचा सकते हैं, जो पुरानी टैक्स रिजीम, यानी Old Income Tax Regime के तहत ITR फ़ाइल करने जा रहे हैं...
  • Utility News | Written by: विवेक रस्तोगी |शुक्रवार फ़रवरी 24, 2023 02:20 PM IST
    Income Tax Savings: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम, यानी करयोग्य आय में से घटा सकते हैं.
  • Utility News | Written by: अनिशा कुमारी |मंगलवार मार्च 21, 2023 05:20 PM IST
    Tax Saving Schemes: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे सरकारी स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करने पर आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट (Tax Exemption) का दावा कर सकते हैं.
  • Utility News | Edited by: तूलिका कुशवाहा |मंगलवार मार्च 29, 2022 03:16 PM IST
    Income Tax Savings : सेक्शन 80C के तहत आप 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर 46,800 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. यानी कि अगर आपने 1.50 लाख तक का निवेश कर रखा है तो धारा 80सी के तहत क्लेम कर सकते हैं.
  • India | Edited by: विवेक रस्तोगी |शनिवार फ़रवरी 1, 2020 08:45 AM IST
    क्या आपने आयकर अधिनियम (इनकम टैक्स एक्ट) की धारा 80सी (Section 80C) के तहत मिलने वाले छूट का पूरा इस्तेमाल किया है...? अगर नहीं किया है, तो यही सही समय है, जब आप अपने पैसे का सही जगह निवेश कर अपनी टैक्स देनदारी में अधिकतम कटौती कर सकते हैं.
  • India | Written by: सचिन झा शेखर |मंगलवार जनवरी 14, 2020 12:42 PM IST
    पीपीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. ब्याज आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. अब तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1968 के नियमों के अनुसार चल रहा था, 2019 में सरकार ने इसके नियमों में कई बदलाव किये हैं जो जानना जरुरी है. सरकार ने लगभग 50 साल बाद इसके नियमों में बदलाव किया है.
और पढ़ें »
 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com