India | Reported by: रतनदीप चौधरी |शुक्रवार अक्टूबर 7, 2022 06:00 PM IST पूर्व की व्यवस्था के अनुसार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रावधान किया गया था, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं जो हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं, में कोई भी स्टूडेंट पास या फेल नहीं होता था. स्टूडेंट्स को अपने आप अगली क्लॉस में प्रमोट कर दिया जाता था.