Uttar Pradesh | भाषा |बुधवार अगस्त 14, 2019 07:59 PM IST सिंह के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर ऐसा कुछ नहीं करने की अनुमति दी जा सकती है जिससे यातायात और सामान्य जीवन बाधित हो. डीजीपी सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुये कहा कि धार्मिक स्थानों पर जब भी नमाज या आरती की व्यवस्था हो तो उसमें कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं आना चाहिये ताकि यातायात बाधित न हो. उन्होंने कहा कि यह निर्देश प्रदेश के सभी जनपदों में लागू होगा.