Zara Hatke | बुधवार नवम्बर 27, 2013 07:34 PM IST फैसले में कहा गया, 'अभियोजन पक्ष ने मौखिक और दस्तावेज के रूप में जो सबूत रखे उससे अदालत इस प्रबल और त्रुटिहीन निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दोनों आरोपी व्यक्ति ही इस अपराध को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि निम्न परिस्थितियां आरोपियों के अपराध की परिकल्पना की ओर इंगित करती हैं।