India | Reported by: भाषा |गुरुवार नवम्बर 21, 2019 04:19 AM IST इन स्थानों पर CPCB के खुद के केंद्र भी हो सकते हैं. सभी 12 अधिसूचित मानकों की CAAAQMS द्वारा निगरानी की जानी चाहिए. इसका पालन न करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को एक जनवरी 2021 से हर महीने पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देनी होगी.’