India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे |शुक्रवार सितम्बर 25, 2020 02:42 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके हलफनामे में कहा गया है कि यात्री क्रेडिट वाउचर किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है, ऐसे में एजेंट यात्री से क्रेडिट वाउचर लेकर अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं, यह समाधान सही लगता है. जस्टिस एम आर शाह ने पूछा कि अगर ट्रैवल एजेंट्स को पैसा वापस किया जाता है तो यात्री को वह कब वापस मिलेगा?