India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया |सोमवार जुलाई 4, 2022 11:13 PM IST जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि जब किसी अथॉरिटी को शिकायत की जाती है, तो शिकायत दर्ज करते समय इसकी जांच करना उसका कर्तव्य और अधिकार है और वह उचित परिश्रम के बाद मामले को देखने के लिए संबंधित अथॉरिटी को स्थानांतरित कर सकता है.