India | Reported by: भाषा, Edited by: मानस मिश्रा |बुधवार अक्टूबर 16, 2019 10:03 AM IST अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई आज से नियमित रूप से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि 1934 से पहले मुसलमान वहां नियमित रूप से नमाज पढ़ते थे, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था . वहीं निर्मोही अखाड़ा की ओर से कहा गया कि 1934 से 1949 तक मुसलमान विवादित ढांचे में जुमे की नमाज अदा करते थे. निर्मोही अखाड़ा के वकील ने भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निष्कर्षों का हवाला दिया. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा के वकील से कहा कि वह अपनी दलीलों को दीवानी विवाद मामले तक ही सीमित रखें. वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता राजीव धवन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत किसी की दलीलों को छोटा नहीं करना चाहते, अदालत की गरिमा बनाए रखें