India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, Edited by: नवीन कुमार |शनिवार नवम्बर 21, 2020 11:34 PM IST सीबीआई का हलफनामा पेरारिवलन की मां द्वारा उन्हें जल्दी रिहा करने की याचिका पर शीर्ष अदालत के नोटिस के बाद आया है. उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर नाखुशी व्यक्त की थी कि यह अनुरोध राज्यपाल पुरोहित के पास दो वर्षों से लंबित था. आजीवन कारावास की सजा पाए सात दोषियों में से एक, 46 वर्षीय पेरारिवलन ने सीबीआई की अगुवाई वाली एमडीएमए जांच पूरी होने तक मामले में अपने जीवन की सजा को निलंबित करने की मांग की थी.