India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: पवन पांडे |सोमवार अक्टूबर 26, 2020 03:38 PM IST IMA ने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर से कहा है कि डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर का वेतन समय पर दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता जो इन अस्पतालों को चलाते हैं. हेल्थ केयर वर्कर खासतौर से डॉक्टर राष्ट्रीय संपदा हैं. डॉक्टर्स को उनका वेतन ना देकर उनका अपमान करना और कुछ नहीं बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है.